मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री एस.एन. गुप्ता, आई.टी.एस. (1992 बैच) ने 13 दिसंबर 2023 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) का पदभार ग्रहण किया। श्री गुप्ता को विभिन्न तकनीकी और क्षमता निर्माण कार्यों में लगभग 30 वर्षों का व्यापक अनुभव है। 1992 बैच में भारतीय दूरसंचार सेवा (आई.टी.एस.) में प्रवेश करने के बाद, उन्होंने एक्सचेंज इंस्टॉलेशन, फील्ड ऑपरेशन, मोबाइल ऑपरेशन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण में विशेषज्ञता हासिल करते हुए 23 वर्षों से अधिक समय बिताया है। उन्होंने पांच वर्षों तक केंद्रीय सतर्कता आयोग में निदेशक के रूप में कार्य किया है, और सरकार के भीतर सतर्कता तंत्र को बढ़ाने में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दो वर्ष बिताए हैं, जहां उन्होंने खेल प्रशासन में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सेल सतर्कता: (आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित)
सतर्कता विभाग की गुणवत्ता नीति:
"सेल सतर्कता, वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, कर्मचारियों को ईमानदारी, निष्पक्षता, जवाबदेही और दक्षता के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए अनुकूल वातावरण की सुविधा के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को स्थापित और सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करेगी, एक प्रमुख कारक के रूप में जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाएगी, सेल को विश्व स्तरीय संगठन बनने में सहायता करने के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखेगी। संरचना और कार्य सेल सतर्कता का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। सेल के संयंत्रों/इकाइयों में सतर्कता कार्यों की निगरानी अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है। अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यात्मक रूप से मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। सेल सतर्कता के कार्य मोटे तौर पर निवारक प्रकृति के हैं। सेल सतर्कता का ध्यान सक्रिय है, यानी लोगों को ईमानदारी, निष्पक्षता, निडर और पारदर्शी तरीके से काम करने में सक्षम बनाने के लिए वातावरण को सुविधाजनक बनाने की दिशा में, संगठन के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखना। सेल सतर्कता ने पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से सेल के सभी सतर्कता विभागों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) लागू की है। कॉर्पोरेट सतर्कता सेल में सतर्कता गतिविधियों की निगरानी कर रही है और इसे आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणन से मान्यता प्राप्त है।-
शिकायत निपटान नीति
(2023-24) फ़ाइल: 341 KB अधिक जानें ↗
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व्हिसल ब्लोअर नीति
(2023-24) फ़ाइल: 423 KB अधिक जानें ↗
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संपर्क विवरण
(2023-24) फ़ाइल: 303 KB अधिक जानें ↗
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सिस्टम सुधार परियोजना
(2023-24) फ़ाइल: 216 KB अधिक जानें ↗
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निवारक सतर्कता पहल के एक भाग के रूप में केस स्टडी
(2023-24) फ़ाइल: 336 KB अधिक जानें ↗
सेल सतर्कता की शिकायत निपटान नीति
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का सतर्कता विभाग कंपनी के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में फैला हुआ है, जिसका मुख्यालय सेल, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में है। सेल सतर्कता का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं और अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (एसीवीओ) विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में सतर्कता कार्यों का नेतृत्व करते हैं।
सेल सतर्कता का क्षेत्राधिकार
1. शिकायत केवल सेल के कर्मचारियों और/या मामलों के विरुद्ध दर्ज की जा सकती है।
2. सेल सतर्कता का निजी व्यक्तियों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
सेल सतर्कता सेल के कर्मचारियों और/या मामलों से संबंधित मुद्दों की जांच करती है। सेल के अलावा अन्य संगठनों के मुद्दों के संबंध में, शिकायत दर्ज की जाएगी।
शिकायत दर्ज करना।
शिकायत सीधे सेल सतर्कता (सीवीओ या एसीवीओ) को उनके डाक पते पर लिखित संचार/पत्र भेजकर दर्ज की जा सकती है, जो सेल वेबसाइट- www.sail.co.in के सतर्कता पृष्ठ पर उपलब्ध है या सेल वेबसाइट के सतर्कता पृष्ठ पर उपलब्ध “शिकायत दर्ज करें” लिंक के माध्यम से।
लिखित संचार/पत्र के माध्यम से भेजी गई शिकायत में मामले के विशिष्ट विवरण/सूचना के साथ प्रेषक का पूरा नाम और डाक पता (मोबाइल/टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो, सहित) होना चाहिए। शिकायत पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। सेल सतर्कता (सीवीओ या एसीवीओ) को संबोधित नहीं की गई शिकायत या सेल सतर्कता के अधिकारियों के किसी भी ई-मेल आईडी पर भेजी गई शिकायत पर सेल सतर्कता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा या उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
सेल विजिलेंस में शिकायत पर की गई कार्रवाई।
1. शिकायत दर्ज होने और शिकायतकर्ता की सत्यता की पुष्टि (यदि आवश्यक हो) के बाद, शिकायत के परिणाम के संबंध में मामले में आगे पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, सेल विजिलेंस यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत की जांच/जांच की जाए और सीवीसी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तार्किक निष्कर्ष पर कार्रवाई की जाए।2. निविदाओं के खिलाफ शिकायत के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि सेल विजिलेंस मामले की जांच तो करेगा, लेकिन वह निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका उद्देश्य संगठन में काम को रोकना नहीं है।
3. चूंकि सेल विजिलेंस केवल भ्रष्टाचार के मामलों से निपटता है, इसलिए शिकायतों का निवारण सेल विजिलेंस को शिकायत का केंद्र नहीं होना चाहिए।
4. शिकायतों में तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्य और संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। वे अस्पष्ट नहीं होने चाहिए या उनमें व्यापक सामान्य आरोप नहीं होने चाहिए। ऐसी शिकायत जो अस्पष्ट हो तथा जिसमें व्यापक/सत्यापन योग्य आरोप हों, दायर की जाएगी।
5. शिकायत सीधे सेल विजिलेंस (सीवीओ या एसीवीओ) को संबोधित की जानी चाहिए। सेल विजिलेंस (सीवीओ या एसीवीओ) को प्रति के रूप में चिह्नित शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
6. शिकायत को अधिमानतः अंग्रेजी या हिंदी भाषा में टाइप या लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि उस पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। हिंदी या अंग्रेजी में प्राप्त न होने वाली शिकायतों का पहले हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
7. सभी प्रकार की शिकायतें, भले ही मुद्रित या फोटोकॉपी की गई हों, स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य होनी चाहिए। जो शिकायतें अपठनीय हैं, उन्हें दायर किया जाता है।
8. सेल विजिलेंस गुमनाम/छद्म नाम वाली शिकायत पर विचार नहीं करता है।
9. शिकायतकर्ता को केवल सतर्कता कोण वाले मुद्दों के बारे में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और जो किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण आदि में किसी मुकदमे का हिस्सा नहीं हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए। ज्ञात न्यायालय में विचाराधीन मामले के बारे में शिकायतें दर्ज की जाती हैं।
10. आम तौर पर एक शिकायत में एक ही विशिष्ट मुद्दा उठाया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि एक से अधिक विशिष्ट मुद्दे हैं, तो उन्हें अलग-अलग शिकायत में उठाना बेहतर है। इसके अलावा, शिकायतकर्ताओं को सेल, सतर्कता को अपनी शिकायतें भेजते समय एक-एक करके सुसंगत तरीके से विवरण का उल्लेख करना चाहिए ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से समझा जा सके।
11. प्रशासनिक मुद्दों वाली शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित नामित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।
12. सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) के तहत कवर की गई शिकायत को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) को भेजा जाएगा।
13. सीवीसी से प्राप्त “सार्वजनिक हित प्रकटीकरण” या “पीआईडीपीआई” के तहत शिकायत की सीवीसी के निर्देशानुसार जांच / निपटारा किया जाता है।
14. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 182 के तहत झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
15. यदि झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है, तो अभियोजन के विकल्प के रूप में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है।
16. दंड संहिता की धारा 195(1)(ए) के तहत प्रक्रिया, 1973 झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति पर उस लोक सेवक द्वारा सक्षम न्यायालय में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके विरुद्ध झूठी शिकायत की गई थी या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा, जिसके वह अधीनस्थ है।
मैंने सेल विजिलेंस की शिकायत निपटान नीति को पढ़ और समझ लिया है
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें ↗-
PIDPI पर जागरूकता
(2023-24) फ़ाइल: 326 KB अधिक जानें ↗
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सतर्कता तंत्र
(2023-24) फ़ाइल: 612 KB अधिक जानें ↗