सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव्स के लिए SAIL प्लांट्स/यूनिट्स में 26.11.2008 से 04.10.2009 या इसके किसी हिस्से के लिए परक्स और अलाउंसेज़ के भुगतान हेतु क्लेम फॉर्म भरने के लिए मार्गदर्शक कदम (Guiding Steps in Hindi):

 

  1. दावे करने वाले व्यक्ति को लॉग-इन पेज पर उपयुक्त विकल्प 'लाइव केस' या 'डेथ केस' चुनना होगा।

  2. लॉग-इन के लिए, 'लाइव केस' और 'डेथ केस' दोनों स्थितियों में एग्जीक्यूटिव का PAN नंबर और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करना अनिवार्य है।

  3. संपर्क नंबर और ईमेल आईडी सभी मामलों में अनिवार्य हैं।

  4. जिन फ़ील्ड्स पर * चिन्ह है, उन्हें भरना अनिवार्य है। .

  5. यदि गैर-अनिवार्य फ़ील्ड्स (जैसे कि MIN नंबर) में मांगी गई जानकारी/दस्तावेज़ उपलब्ध हों, तो उन्हें भी प्रदान किया जा सकता है।

  6. बैंक खाते से संबंधित सभी फ़ील्ड्स जैसे—खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम और शाखा—अनिवार्य रूप से भरनी होंगी।

  7. सभी दस्तावेज़ स्व-प्रमाणित (self-certified) होने चाहिए।

  8. दस्तावेज़ अधिकतम 200KB तक अपलोड किए जा सकते हैं। अंतिम ‘SUBMIT’ करने से पहले अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को बदला या फिर से अपलोड किया जा सकता है।

  9. सभी विवरण भरने के बाद, फॉर्म का प्रिंट-आउट लेकर उस पर हस्ताक्षर करें, फिर उसी वेबपेज पर SAIL वेबसाइट में अपलोड करें और सबमिट करें।

  10. लॉग-इन करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें:

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