RTI FAQs

Right to information act
1 इस अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के समाधन के अधिकार किसके पास हैं ?

यदि अधिनियम की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई सामने आती है तो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर आवश्यक और कठिनाई दूर करने के लिए व्यवस्था कर सकती हैं। (एस30)

2 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के लिए नियम बनाने के अधिकार किसके पास हैं ?

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा एस2 (ई) मंे वर्णित सक्षम अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की व्यवस्थाओं के पालन के लिए नियम बनाने के अधिकार प्राप्त हैं। (एसअधिकार 27 एवं एस28)

3 केन्द्रीय/राज्य सरकारों की भूमिका क्या है ?
  1. आरटीआई के बारे में जनता विशेषकर पिछड़े लोगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास।
  2. सार्वजनिक संस्थाओं को ऐसे कार्यक्रमों के विकास और आयोजन के लिए प्रोत्साहन देना।
  3. नता को समय पर ठीक-ठीक सूचना देने को बढ़ावा देना।
  4. अधिकारियों को प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षण साज-सामान का विकास।
  5. अलग-अलग सरकारी भाषा में जनता के मार्गदर्शन के लिए सूचना एकत्र करना और उसका प्रचार-प्रचार।
  6. पीआईओ के नाम, पदनाम, डाक पते और सम्पर्क के बारे में विवरण तथा अदा की जाने वाली फीस, तथा प्रार्थना अस्वीकृत होने पर शिकायत के निराकरण के बारे में सूचनाओं का प्रकाशन। (एस26)
4 आईसी/सीआईसी के निर्णयों पर अदालतों का कार्यक्षेत्र क्या है ?

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए किसी भी आदेश के खिलाफ निचली अदालतें कोई प्रार्थना या अरजी दाखिल नहीं कर सकती। (एस23) परन्तु उच्चतम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में संविधान के अनुच्छेद 32 और 225 के अन्तर्गत याचिका दायर करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

5 दण्ड देने सम्बन्धी प्रावधान क्या हैं ?

प्रत्येक पीआईओ को प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना जो अधिकतम 25000 रुपये तक हो सकता है, किया जा सकता हैं। इनके कारण हैं

  • प्रार्थना पत्र स्वीकार न करना।
  • बिना किसी युक्तिसंगत कारण के सूचना देने में देरी करना।
  • जान-बूझकर सूचना न देना।
  • जान-बूझकर अपर्याप्त, गलत और भ्रामक सूचना देना।
  • मांगी गई सूचना को मिटाना।
  • किसी भी तरीके से सूचना देने में बाधा डालना।

केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर सूचना आयोगों को दण्ड देने का अधिकार होगा। सूचना आयोग कानून का उल्लंघन करने पर गलती करने वाले पीआईओ के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकते हैं। (एस20) 

6 सीआईसी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया क्या है ?
  1. केन्द्रीय सूचना आयोग वर्ष के अन्त में इस कानून की व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा।
  2. प्रत्येक मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह अपने सार्वजनिक संस्थानों से प्रतिवेदन जमा करे और उन्हें केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी हो, के पास भेजे।
  3. प्रत्येक रिपोर्ट में प्रत्येक सार्वजनिक संस्था द्वारा प्राप्त प्रार्थनाओं की संख्या के सम्बन्ध में विवरण, अस्वीकृतियां और अपील, की गई अनुशासन कार्रवाई का विवरण, जमा किए गए फीस तथा शुल्क आदि शामिल किए जाएंगे।
  4. केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के अन्त में संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सम्बद्ध राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट विधान सभा (और विधान परिषद, जैसा भी हो) के पटल पर रखेगी (एस25)।
7 सूचना आयुक्तों के अधिकार व कार्य क्षेत्र क्या हैं ?
  1. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे:
    • जो सूचना के लिए प्रार्थना इसलिए दाखिल नहीं कर सका क्योंकि पीआईओ की नियुक्ति नहीं की गई है।
    • जिसे मांगी गई सूचना देने से इन्कार किया गया है।
    • जिसे निर्धारित समय सीमा में सूचना के लिए अपनी प्रार्थना का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
    • जो यह समझे कि उससे मांगी जा रही फीस तर्कसंगत नहीं है।
    • जो यह मानता हो कि उसे दी गई सूचना पूरी नहीं है या गलत है या भ्रामक है, और
    • इस कानून के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने से सम्बद्ध कोई अन्य मामला।
  2. यदि यथोचित आधार हों तो जांच के आदेश देने का अधिकार।
  3. सीआईसी/एससीआईसी के पास सिविल अदालतों के निम्न प्रकार के अधिकार होंगे:
    • लोगों को उपस्थित होने के लिए बुलावा भेजने, उन्हें मौखिक या लिखित में शपथ-पत्र पर लिखित में साक्ष्य देने तथा दस्तावेज या अन्य चीजें प्रस्तुत करने को कहने के अधिकार।
    • दस्तावेजों की वसूली और जांच का अधिकार।
    • शपथ-पत्र पर गवाही प्राप्त करना।
    • किसी अन्य अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकार्डों की प्रतियां या रिकार्ड मंगवाना।
    • दस्तावेजों या गवाहों की जांच के लिए समन जारी करना।
    • नियत किसी अन्य मामले में कार्रवाई।
  4. तथ्य का पता लगाने के लिए जांच के दौरान सीआईसी/एससीआईसी को इस कानून के अधीन सभी रिकार्ड (छूट में आने वाले रिकार्डों सहित) दिए जाने चाहिएं।
  5. सार्वजनिक संस्था से अपने निर्णयों का अनुसरण करवाने का अधिकार जिसमें:
    • किसी विशेष प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना।
    • सार्वजनिक संस्था को ऐसे सभी संस्थानों में जहां पीआईओ/एपीआईओ नियुक्त नहीं हैं इनकी नियुक्ति का निर्देश देना।
    • सूचना और सूचना की श्रेणियों का प्रकाशन।
    • रिकार्डों के प्रबंधन, रखरखाव और समाप्ति की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करना।
    • आरटीआई के अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान में विस्तार।
    • इस कानून के अनुसरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक संस्था से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना।
    • प्रार्थी को हुई किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हानि की प्रतिपूर्ति।
    • इस कानून के अन्तर्गत दण्ड देना, या
    • प्रार्थना की अस्वीकृति
8 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया और पात्रता के लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं ?

नियुक्ति समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अन्य सदस्यों में विधान सभा मंे विपक्ष के नेता औ मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित एक कैबिनेट मंत्री होता है। 

एससीआईसी/एसआईसी की नियुक्ति के लिए योग्यता वही मानी जाएगी जो केन्द्रीय आयुक्तों के लिए निश्चित है।

राज्य सूचना आयुक्त का वेतन चुनाव आयुक्त वाला ही होगा। राज्य सूचना आयुक्त का वेतन राज्य सरकार में मुख्य सचिव जितना ही होगा। 

9 राज्य सूचना आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है ?
  • राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए करेगी। इसमें एक राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त (एससीआईसी) और अधिक से 10 राज्य राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी) होंगें जिनकी नियुक्ति भारत के राज्यपाल करेंगे।
  • इन्हें राज्यपाल प्रथम अनुसूची में बताए गए प्रारूप में पद की शपथ दिलाएंगे।
  • आयोग का मुख्यालय किसी ऐसी जगह होगा जिसका निर्देश राज्य सरकार देगी। अन्य कार्यालय राज्य सरकार की स्वीकृति से राज्य के अन्य भागों में स्थापित किए जा सकते हैं।
  • यह आयोग बिना किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देश के अपने अधिकारों का निर्वाह करेगा।
10 सीआईसी की नियुक्ति अवधि तथा अन्य सेवा शर्तें क्या हैं ?
  1. सीआईसी की नियुक्ति, पद का कार्यभार संभालने की तारीख से अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले होता है, 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
  2. सीआईसी पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।
  3. उनका वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त वाला ही होगा। सेवा काल के दौरान इसमें ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे सीआईसी नुकसान में आए।
11 सीआईसी/आईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया और पात्रता के लिए क्या शर्तें हैं ?
  1. सीआईसी/आईसी के लिए उम्मीदवार देश का कोई विख्यात व्यक्ति होना चाहिए जिसे विधि, विज्ञान और टेक्नोलाॅजी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन में लम्बा अनुभव हो।
  2. सीआईसी/आईसी संसद का सदस्य या किसी राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बद्ध या लाभ के किसी पद पर भी नहीं होना चाहिए और न ही वह अपना कोई कारोबार या रोजगार में लगा होना चाहिए।
  3. नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोक सभा मंे विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित एक कैबिनेट मंत्री होता है।
12 केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है ?
  1. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन केन्द्रीय सरकार एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए करेगी।
  2. आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और अधिक से अधिक 10 सूचना आयुक्त (आईसी) होंगें जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे।
  3. इन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रथम अनुसूची में बताए गए प्रारूप में पद की शपथ दिलाएंगे।
  4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। अन्य कार्यालय केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से देश के अन्य भागों में स्थापित किए जा सकते हैं।
  5. यह आयोग बिना किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देश के अपने अधिकारों का निर्वाह करेगा।
13 अपील प्राधिकारी कौन है ?
  1. प्रथम अपील: निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने से 30 दिन के भीतर सम्बद्ध सार्वजनिक संस्था में पीआईओ के पद से किसी वरिष्ठ अधिकारी को या निर्णय मिलने के दिन से 30 दिन के भीतर (अपील अधिकारी यदि ठीक समझे तो देरी माफ भी कर सकता है)।
  2. द्वितीय अपील: केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी हो, प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिए जाने अथवा देने के 90 दिन के भीतर (आयोग यदि पर्याप्त कारण पाता है तो देरी माफ भी कर सकता है)।
  3. पीआईओ के निर्णय के विरुद्ध तृतीय पक्ष प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष 30 दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है और प्रथम अपील पर निर्णय मिलने के 90 दिनों के भीतर उपयुक्त सूचना आयोग, जो दूसरा अपील प्राधिकारी भी है, के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
  4. सूचना न देने को तर्कसंगत साबित करने की जिम्मेदारी पीआईओ की है।
  5. प्रथम अपील पर कार्रवाई प्राप्ति के दिन से 30 दिन के भीतर की जाएगी। यह अवधि यदि आवश्यक हो तो 15 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। (एस19)
14 प्रार्थना किन आधार पर अस्वीकृत की जा सकती है ?
  1. यदि यह जानकारी न दिए जाने के अन्तर्गत छूट की श्रेणी में आती है।
  2. यदि यह सरकार को छोड़ किसी व्यक्ति के काॅपीराइट की अवहेलना करती है।
15 फीस कितनी होती है ?
  1. निर्धारित प्रार्थना फीस युक्तिसंगत होनी चाहिए।
  2. यदि अतिरिक्त फीस देने की आवश्यकता है तो लिखित में इसकी सूचना दी जानी चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि यह राशि किस हिसाब से ली जाएगी।
  3. प्रार्थी उपयुक्त अपील प्राधिकारी को प्रार्थना भेज पीआईओ द्वारा वसूल की जा रही फीस के निर्णय की समीक्षा की मांग कर सकता है।
  4. गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।
  5. यदि पीआईओ निर्धारित समय सीमा में उत्तर नहीं देता तो प्रार्थी को सूचना निःशुल्क दी जाएगी।
16 सूचना प्राप्ति की समय सीमा क्या है ?
  1. प्रार्थना की तारीख से 30 दिन के भीतर।
  2. यदि किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो सूचना 48 घण्टों में।
  3. यदि सूचना के लिए प्रार्थना सहायक जन सूचना अधिकारी हो दी गई है तो उत्तर देने की समय सीमा में 5 दिन जोड़ लें।
  4. यदि तृतीय पक्ष के हितों का संबंध है तो यह समय सीमा 40 दिन होगी। (अधिकतम अवधि ़ पक्ष को मत व्यक्त करने के लिए दिया गया समय)
  5. निर्धारित अवधि में सूचना देने में असफलता को सूचना न देना माना जाएगा।
17 सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने की प्रक्रिया क्या है ?
  1. लिखित अथवा इलैक्ट्राॅनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी या क्षेत्र की सरकारी भाषा में पीआईओ को प्रार्थना भेजे तथा उसमें मांगी गई सूचना का विवरण दें।
  2. यह आवश्यक नहीं है कि सूचना मांगने के कारण बताए जाएं।
  3. इसके लिए फीस निर्धारित की जा सकती है। (यदि गरीबी से नीचे की रेखा की श्रेणी के न हों तो)
18 पीआईओ के कर्तव्य क्या हैं ?
  • पीआईओ सूचना मांगने वाले व्यक्तियों की प्रार्थनाओं पर विचार करेगा और जहां प्रार्थना लिखित में नहीं हैं वहां उस प्रार्थी को प्रार्थना लिखित में देने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा। 
  • यदि सूचना किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी के पास है या उसके कार्य से सम्बद्ध है तो पीआईओ 5 दिन के भीतर उस अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी को प्रार्थना हस्तांतरित कर देगा तथा प्रार्थी को इसकी सूचना देगा।
  • पीआईओ अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए किसी अन्य अधिकारी से सहायता की मांग कर सकता है। 
  • पीआईओ प्रार्थना प्राप्त होने पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगा और सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर हर हालत में निर्धारित फीस की अदायगी पर या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या एस8 या एस9 में बताए गए किसी कारण से प्रार्थना अस्वीकृत करेगा।
  • ऐसी स्थिति में जहां मांगी गई सूचना किसी के जीवन या किसी की स्वतंत्रता से संबंधित है, वह प्रार्थना मिलने के 48 घण्टों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
  • यदि निर्धारित अवधि में पीआईओ किसी प्रार्थना पर निर्णय देने में विफल होता है तो यह माना जागा कि उसने प्रार्थना अस्वीकृत कर दी है। 
  • ऐसी स्थिति में जब प्रार्थना अस्वीकृत की गई हो, पीआईओ प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना देगा-;पद्ध अस्वीकृति का कारण, ;पपद्ध इस अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए समयावधि, और ;पपपद्ध अपील प्राधिकारी संबंधी विवरण।
  • पीआईओ जहां तक हो सकेगा सूचना उसी स्वरूप में उपलब्ध कराएगा जिसमें मांग की गई है बशर्ते इस पर सार्वजनिक संस्था के साधनों पर व्यर्थ दबाव न पड़ता हो या रिकार्ड के रखरखाव और सुरक्षा के लिए यह बुरा न माना जाता हो।
  • यदि आंशिक सूचना की अनुमति दी जाती है तो पीआईओ प्रार्थी को एक नोटिस के जरिए यह सूचना देगा: 
  • क) कि प्रार्थित रिकार्ड का केवल एक अंश ही उस सूचना को छोड़ कर जो न देने की छूट के अन्तर्गत आती है, प्रदान की गई है
  • ख) इस निर्णय के कारण जिसमें यह भी बताया जाएगा कि तथ्य के आधार पर क्या पता चला और उस सामग्री की उल्लेख किया जाएगा जिन पर यह निर्णय आधारित है। 
  • ग) निर्णय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम
  • घ) उसके द्वारा आंकी गई फीस का विवरण और प्रार्थी को कितनी और फीस जमा करानी है, और
  • ङ) आंशिक सूचना देने के निर्णय और फीस की अतिरिक्त राशि के सम्बन्ध में समीक्षा करवाने के उसके अधिकार।
  • यदि मांगी गई सूचना को तृतीय पक्ष उपलब्ध करा रहा है या फिर तृतीय पक्ष इस सूचना को गोपनीय मानता है तो पीआईओ प्रार्थना मिलने के 5 दिन के भीतर तृतीय पक्ष को एक लिखित नोटिस भेजेगा और उसके पत्युत्तर पर विचार करेगा। 
  • तृतीय पक्ष को इस नोटिस के मिलने के 10 दिन के भीतर पीआईओ के समक्ष अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
19 जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) कौन है ?

सभी प्रशासकीय यूनिटों या कार्यालयों में अधिनियम के अन्तर्गत जनता से सूचना की प्रार्थना पर सूचना देने के लिए नियुक्त नामांकित अधिकारियों को पीआईओ कहा जाता है। पीआईओ ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय यदि किसी अन्य अधिकारी की सहायता मांगी है तो उसे इस अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए सभी सहायता उपलब्ध करानी होंगी और उस अन्य अधिकारी को भी पीआईओ माना जाएगा।

20 तृतीय पक्ष“ कौन है ?

तृतीय पक्ष से तात्पर्य उस व्यक्ति को छोड़ जिसने सूचना के लिए प्रार्थना की है, कोई अन्य व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्था हो सकती है। तृतीय पक्ष को यह अधिकार है कि वह सरकार को विश्वास में लेकर दी गई सूचनाओं पर विचार करते समय अपनी बात कह सकें। ख्एस.2 (एन) और एस.11,