यह 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हुआ है। (15 जून, 2005 को अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात्) इसके कुछ प्रावधान, अर्थात् सार्वजनिक संस्थाओं के कर्तव्य ख्एस.4(1), जन सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूचना अधिकारियों के पदनाम ख्एस.5(1) और 5(2),, केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन (एस.12 और 13), राज्य सूचना आयोग का गठन (एस.15 और 16), जांच तथा सुरक्षा संगठनों पर यह अधिकार लागू न किया जाना (एस.24(1), और अधिनियम की व्यवस्थाएँ लागू करने के लिए नियम बनाने के अधिकार (एस.27 और 28), तुरन्त लागू हो गए ।