अधिकारियों तथा कर्मचारी के अधिकार एवं कर्तव्य
स्टील अथाॅरिटी आॅफ इण्डिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट बोकारो स्टील सिटी कार्यालय आदेश संख्या 178(बी)/डीओपी दिनांक : 28-04-2005 संदर्भ संख्या: एस-26(1)2003-1798 |
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विषय: प्रबंध निदेशक को सीधे रिपोट करने वाले अधिकारियों के अधिकार. ( संदर्भ 119@ डीओपी दिनांक 2-3-1991] 137@ डीओपी दिनांक 25-5-1995] 159@ डीओपी दिनांक 3-1-2001] 162@ डीओपी दिनांक 12-5-2001 और 175@ डीओपी दिनांक 31-5-2004) |
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1. | सेल निदेशक मण्डल द्वारा सौंपे गए अधिकारों का अनुसरण करते हुए निदेशक मण्डल ने सीधे रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों को प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार प्रदान किए हैं जो अनुलग्नक में बताए जा रहे हैं। | |
2. | इन अधिकारों का प्रयोग बजट प्रावधान, समय-समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों, कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टिकल्स आॅफ ऐसोसिएशन, वित्तीय विवेक, लागू नियमों और समय-समय पर जारी सामान्य नीति के अनुसार किया जाए। | |
3. | जहाँ भी वित्तीय वायदों का प्रश्न हो सभी मामलों में बजट प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं परन्तु जहाँ यह करना सम्भव न हो अथवा स्वीकृति बजट प्रावधान के बिना दी जाती है, यह सुनिश्चित किया जाए कि संशोधित बजट में उसे शामिल किया जाए। | |
4. | सीधे रिपोर्ट करने वाले अधिकारी वित्त विभाग की सहमति से अपने अधिकार अपने अधीनस्थ अधिकारियांे को उन परिस्थितियों में दे सकते हैं (उन मामलो को छोड़ जहाँ इनका हस्तांतरण करना मना है) जहाँ उनकी कार्य जिम्मेवारियों के लिए यह आवश्यक माना जाए। | |
5. | वे अधिकारी जिन्हें सीधे रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों (डीआरओ) से अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों का प्रयोग करते समय वे सभी सावधानियां बरतंेगे जो कोई आम आदमी अपना पैसा खर्च करते समय बरतता है। | |
6. | उक्त अधिकारी जहाँ आवश्यक समझे किसी ठेके, खरीद आदि को अन्तिम रूप देने से पूर्व विधि विभाग से परामर्श करेंगे। | |
7. | यह आदेश प्रबन्ध निदेशक द्वारा सीधे उन्हें रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों को अधिकार देने से सम्बन्धित सभी पूर्व आदेशों का स्थान लेगा। | |
8. | यह प्रत्यायोजित प्राधिकार समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित पीपी-2000 के अनुरूप लागू होंगे। | |
वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया। |