सुपरविजन व उत्तरदायित्व सहित निर्णय की प्रक्रिया के लिए कार्रवाई।

Right to information act

सुपरविजन व उत्तरदायित्व सहित निर्णय की प्रक्रिया के लिए कार्रवाई

सेल/सीसीएसओ उत्तरदायित्व तथा तुरन्त निर्णय लेने के लिए एक परिभाषित प्रक्रिया का अनुसरण करता है। इसके प्रथम स्तर के कार्यपालक, कनिष्ठ प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक/उप प्रबन्धक/प्रबन्धक सामान्य तौर पर प्रस्ताव प्रारम्भ करते हैं और यह प्रस्ताव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इसे प्रारम्भ कौन करेगा यह प्रस्ताव की प्रकृति पर निर्भर होता है। 

प्रस्ताव की स्वीकृति वरिष्ठ प्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुसार प्रदान की जाती है। यदि आवश्यक होता है तो प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त की जाती है। कुछ मामलों में विधि/सतर्कता विभाग का परामर्श भी लिया जाता है। जिन मामलों में दो से अधिक विभागों द्वारा विचार करने की आवश्यकता होती है, वहां निर्णय शीघ्र लेने के लिए उपयुक्त स्तरों के सम्बद्ध विभागों के कार्यपालकों की एक बहु-विभागीय समिति गठित की जाती है।