सेट के अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य।

Right to information act

अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

2.1 अधिकार

सेट सेल की भीतरी डिजाइन] इंजीनियरी तथा तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने वाला एक यूनिट है] अतः इसके कार्यपालकों को सेल अधिक्रम से अधिकार प्राप्त होते हैं।

2.1.1 Tसेल निदेशक मण्डल को प्रत्यायोजित अधिकार

स्टील अथाॅरिटी आॅफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) कम्पनी अधिनियम] 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक सरकारी कम्पनी है। कम्पनी अधिनियम] 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्धन के सभी अधिकार निदेशक मण्डल में निहित हैं। निदेशकों के अधिकारों पर नियंत्रण कम्पनी अधिनियम तथा कम्पनी के मेमोरेन्डम आॅफ आर्टिकल्स आॅफ ऐसोसिएशन के अनुसार ही है। कम्पनी एक सार्वजनिक उद्यम है अतः यह भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य के लिए गठित सांवैधानिक संस्थाओं द्वारा नियत मार्गदशी सिद्धान्तों] नियम] विनियम आदि का पालन करती है। 

2.1.2 निदेशक मण्डल द्वारा कार्यपालक निदेशक] सेट को प्रत्यायोजित अधिकार

कम्पनी के आर्टिकल्स आॅफ ऐसोसिएशन के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसार निदेशक मण्डल ने कम्पनी के प्रबन्धन के लिए कम्पनी के अध्यक्ष को अधिकार प्रदान किए हैं। अध्यक्ष ने यह अधिकार कार्यों के कुशल संचालन के लिए कम्पनी के प्रबन्ध निदेशकों] कार्यवाहक निदेशकों] कार्यपालक निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों को प्रदान कर दिए हैं। कार्य की प्राथमिकताओं को देखते हुए इनमंे समय-समय पर संशोधन किया जाता है। गोपनीय होने के कारण अध्यक्ष] निदेशकों] कार्यपालक निदेशकों तथा कार्यपालकों के वित्तीय अधिकारों का विवरण नहीं दिया जा रहा है।

2.1.3 कार्यपालक निदेशक द्वारा सेट के कर्मचारियों को प्रत्यायोजित अधिकार

सेट के प्रभावी रूप से कार्य करते रहने के लिए कार्यपालक निदेशक ने सेट में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को अपने अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं। इन अधिकारों में सेट के कार्यपालक निदेशक के निर्णय के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं।

2.2 कर्तव्य 

2.2.1 टेक्नोलाॅजी] इंजीनियरी] परियोजना डिविजन तथा केन्द्र/यूनिट कार्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों (इंजीनियरों) के कर्तव्य।

  • निगमित कार्यालय या कारखानांे द्वारा भेजी गई विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का विस्तृत तकनीकी अध्ययन।
  • तकनीकी] टेक्नोलाॅजी विषयक तथा टेकनाॅ-आर्थिक पक्षों के संबंध में साध्यता तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना] जिससे कारखाने व यूनिट निवेश प्रस्ताव तैयार कर सकें।
  • स्वीकृत योजनाओं तथा प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत इंजीनियरी सहायता उपलब्ध कराना] तकनीकी मानक तैयार व आर्डर करना] कारखानों को निविदाओं का मूल्यांकन करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने में सहायता देने और डिजाइनरों के काम का सुपरविजन।
  • समीक्षा/स्वीकृति के समय प्रस्तावों के समर्थन में कारखानों व यूनिटों की सहायता।
  • स्वीकृत योजनाओं तथा प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत इंजीनियरी सहायता उपलब्ध कराना] तकनीकी मानक तैयार व आर्डर करना] कारखानों को निविदाओं का मूल्यांकन करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने में सहायता देने और डिजाइनरों के काम का सुपरविजन।
  • आरम्भिक अनुसंधान एवं विकास अध्ययन के पश्चात् सफल पाई गई सभी योजनाओं को कारखानों में लागू करने के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग तथा निवेश प्रस्ताव तैयार करना तथा उन पर कार्य का समन्वयन।
  • बाहरी इंजीनियरी तथा तकनीकी परामर्शदाताओं के कार्य में समन्वयन।
  • विभिन्न प्रविधियों में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र से परामर्श के बाद टेक्नोलाॅजी में सुधार उपायों की पहचान तथा विभिन्न कारखानों में उन्हें लागू करने की योजना बनाना तथा इसके लिए डिजाइन व तकनीकी ज्ञान क्षमता हासिल करना। 
  • लघुकालीन/दीर्घकालीन निगमित उत्पादन लक्ष्यों के लिए उपयुक्त निवेश की जानकारी देते हुए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र को विभिन्न उत्पादन प्रविधि मार्ग] उत्पादन सुविधाओं की पहचान में सहायता उपलब्ध कराना।

2.2.2 आईपीएसएस सचिवालय के कर्तव्य 

• कम्पनी के मानकों का विकास और राष्ट्रीय तथा अन्तर-कारखाना मानकीकरण संगठनों से समन्वयन। 

2.2.3 वित्त अनुभाग के कर्मियों व अधिकारियों के कर्तव्य:

  • कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अनुलाभ विवरण तैयार करना व उसकी अदायगी।
  • कर्मचारियों के पारिश्रमिक व अनुलाभों से वसूली कर खाते में जमा करना। 
  • कर्मचारियों के आय कर का निर्धारण। प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अस्थायी वसूली व अन्तिम निर्धारण।
  • ठेकेदारों/विभिन्न पक्षों के बिल पास करना और उनकी अदायगी।
  • सभी लेन-देन लेखाबद्ध करना] उसका रखरखाव व जांच। कारखाना/यूनिट के नाम कार्य पर इंजीनियरी घण्टों का हिसाब डालना। 
  • खाता बन्द करना तथा उसकी तिमाही व अन्तिम लेखा परीक्षा। 
  • सरकारी तथा आन्तरिक लेखा परीक्षकों के साथ सहयोग।
  • विभिन्न विभागों/उप केन्द्रों/यूनिट कार्यालयों की जरूरतों पर विचार कर राजस्व व पूंजीगत बजट तैयार करना। 
  • कार्मिक एवं प्रशासन विभाग से विचार-विमर्श के पश्चात् कर्मचारी भवन निर्माण अग्रिम] परिवहन अग्रिम बजट तैयार करना।
  • सभी बजटों की समय-समय पर समीक्षा व नियंत्रण।
  • रांची स्थित सेल की सभी यूनिटों के लिए एक ही नकदी अनुभाग है जो लौह तथा इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के अन्तर्गत रांची में कार्य करता है। 

2.2.4 कार्मिक तथा प्रशासन अनुभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्य

  • मानव जनशक्ति आयोजन] स्थानांतरण व नियुक्ति।
  • प्रशिक्षण।
  • कार्य निष्पादन समीक्षा तथा पदोन्नति। 
  • वेतन निर्धारण।
  • भवन निर्माण अग्रिम] परिवहन] चिकित्सा उपचार आदि के लिए अग्रिम उपलब्ध कराना।
  • कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाएं चलाना। 
  • सेल की विभिन्न कर्मचारी योजनाएं चलाना।
  • छुट्टी] एलटीसी/एलएलटीसी आदि के रिकार्ड का रखरखाव। 
  • सेल निगमित कार्यालय] नई दिल्ली द्वारा जारी कार्मिक मेनुअल में बताए गए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ तथा अन्य कार्मिक सेवाएं उपलब्ध कराना। 
  • सरकार द्वारा जारी संवैधानिक नियम लागू करना।
  • सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना। 
  • कर्मचारियों की समस्याओं व शिकायतों को दूर करने के लिए गठित शिकायत समिति का समन्वयन। 
  • टेलीफोन व संचार सुविधा। 
  • आतिथ्य एवं यातायात। 
  • कार्यालय उपकरणों] फर्नीचर व अन्य साज सामान की मरम्मरत एवं रखरखाव। 
  • स्टेशनरी की प्राप्ति व स्टेशनरी जारी करना।
  • जन सम्पर्क गतिविधियों में समन्वयन।